नमस्कार डिअर रीडर्स, सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के लिए एक अहम खबर आई है। केंद्र सरकार ने 1 नवंबर 2025 से नई फैमिली पेंशन से जुड़ी नियमावली लागू करने की घोषणा की है। इन नियमों का उद्देश्य पेंशन प्रक्रिया को और सरल, पारदर्शी और तेज़ बनाना है ताकि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को वित्तीय सहायता मिलने में देरी न हो।
परिवार पेंशन के पात्र कौन हैं?
सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, परिवार पेंशन का अधिकार कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके पति या पत्नी, बच्चों या आश्रित माता-पिता को रहेगा। आम तौर पर पेंशन की राशि कर्मचारी के अंतिम बेसिक पे का 50 प्रतिशत होती है। यह पेंशन तब तक जारी रहती है जब तक लाभार्थी की पात्रता समाप्त न हो जाए, जैसे — विवाह, नौकरी लगना या आयु सीमा पूरी होना।
नई व्यवस्था में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विकलांग बच्चे और अविवाहित बेटियां पति या पत्नी के बाद पेंशन पाने की प्राथमिकता में रहेंगी। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी जिनमें आश्रित सदस्य विशेष देखभाल की स्थिति में हैं।
अब दावा प्रक्रिया होगी और आसान
अब तक फैमिली पेंशन का दावा करने में कई दस्तावेजों और प्रक्रियाओं की वजह से देरी होती थी। नए नियमों में सरकार ने दस्तावेजों की संख्या घटाकर प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब परिवार को केवल ये मुख्य दस्तावेज देने होंगे:
- मृतक कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र
- संबंध प्रमाण पत्र (विवाह या जन्म प्रमाण पत्र)
- आधार कार्ड और बैंक विवरण
- लाइफ सर्टिफिकेट (हर वर्ष जमा करना होगा)
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी दावे संबंधित विभागों द्वारा एक महीने के भीतर निपटाए जाएंगे ताकि लाभार्थी को जल्द सहायता मिल सके।
डिजिटल आवेदन और ट्रैकिंग की सुविधा
नई प्रणाली के तहत अब पेंशन के दावे ऑनलाइन केंद्रीय पेंशन पोर्टल के माध्यम से किए जा सकेंगे। परिवार सदस्य ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, अपने आवेदन की स्थिति देख सकेंगे और SMS या ईमेल से अपडेट भी प्राप्त कर सकेंगे। इससे न केवल समय बचेगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को भी बार-बार दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
Conclusion
सरकार का यह कदम परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता देने की दिशा में एक सकारात्मक बदलाव है। डिजिटलीकरण और सरल दस्तावेज़ प्रक्रिया के माध्यम से अब पेंशन पाने में पहले जैसी दिक्कतें नहीं होंगी। जिन परिवारों के सदस्य सरकारी सेवा में थे और अब नहीं रहे, वे अपने विभाग के पेंशन कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल से संपर्क कर 1 नवंबर 2025 से लागू नए नियमों के तहत अपना दावा दर्ज कर सकते हैं।





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